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🇮🇳 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 — सरल हिंदी में
अनुच्छेद 351 भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास और प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए तथा उसका विकास करे, ताकि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति (Composite Culture) के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
इसके अनुसार हिंदी को विकसित करते समय उसकी प्रकृति को बनाए रखते हुए हिंदुस्तानी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूपों, शैली और शब्दों को आवश्यकतानुसार ग्रहण किया जाना चाहिए। साथ ही, हिंदी की शब्द-संपदा को मुख्यतः संस्कृत तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य भाषाओं से समृद्ध किया जाना है।
संक्षेप में:
👉 अनुच्छेद 351 का उद्देश्य हिंदी को समृद्ध, व्यापक और प्रभावशाली बनाना है, लेकिन साथ ही भारत की अन्य भाषाओं और उसकी सामासिक संस्कृति का सम्मान बनाए रखना है।
एक पंक्ति में:
संकलक……
राघवेंद्र मिश्रा….
प्रबंध संपादक……
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