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किन्नरों को बधाई वसूलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं : : हाई कोर्ट….

जेडी न्यूज विजन…..

(सुरेन्द्र कुमार वर्मा)

लखनऊ  : : हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह स्पष्ट किया कि किन्नरों को बधाई वसूलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है गोण्डा की किन्नर रेखा देवी की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि किन्नरों को शुभ अवसरों पर पारम्परिक भेंट व बधाई लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है याचिकाकर्ता का कहना था कि वह लम्बे समय से अपने क्षेत्र में इस तरह की बधाईयां वसूली चली आ रही है और उसे उनका पारम्परिक अधिकार मना जाना चाहिए याचिकाकर्ता ने अदालत से इस प्रथा का क्षेत्रिय सीमांकन करने मांग की थी लेकिन कोर्ट ने कहा कि कानून किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से धन शुल्क व कर वसूलने का अधिकार नही देता है इसलिए इस तरह की प्रथा को कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता है न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के द्वारा मांगे गए अधिकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं है याचिका को खारिज किया जाता है

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