जेडी न्यूज विजन….
धीमी न्याय प्रक्रिया के चलते फैसला आने में लग गए 14 साल….
मेरठ : : समझौता एक्सप्रेस के जरिये पाकिस्तान से जाली नोट लाकर भारत में चलाने वाले मेहरबान को न्यायालय ने पांच साल के कारावास व 1.80 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपित को एसटीएफ व मेरठ पुलिस ने 2012 में गिरफ्तार किया था। 14 साल बाद इस मामले में अपर जिला जज जयवीर सिंह नागर की अदालत ने फैसला सुनाया है।
फैसले के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया।एडीजीसी फरजाना मकसूद ने बताया कि मेडिकल थाने के तत्कालीन एसओ धर्मेंद्रपाल ने मेहरबान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि मेहरबान समझौता एक्सप्रेस से पाकिस्तान से नकली भारतीय मुद्रा लाकर यहां के बाजारों में चलाता था।
इसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में उसे मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1.80 लाख रुपये के नकली नोट बरामद हुए थे। इन नोटों को मेहरबान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व दिल्ली सहित अन्य राज्यों में चलाता था। दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मेहरबान को न्यायालय ने पांच साल का कारावास सुनाया।
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