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देश भर में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ रहा है. पेट्रोल-डीज़ल से लेकर LPG, आधार, रेलवे, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और गाड़ियों की कीमतों तक, नए महीने के साथ कई नियम बदल रहे हैं।
किसी भी परेशानी या ज़्यादा खर्च से बचने के लिए, इन बदलावों को पहले से समझना ज़रूरी है.`
पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगी रोक
पश्चिम एशिया संकट के कारण, सरकार ने 12 जून को पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर कुछ समय के लिए रोक लगाई थी. इसके तहत, रिटेल पंपों को हर ग्राहक या गाड़ी को हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा 200 लीटर डीज़ल देने की इजाज़त दी गई थी. इंडस्ट्री और बिज़नेस के बड़े या बल्क कंज्यूमर्स को रिटेल पंपों के बजाय तय कंज्यूमर पंपों से फ्यूल खरीदने का निर्देश दिया गया था. यह कदम जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए उठाया गया था.
अब, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने 29 जून को एक आदेश जारी करके 1 जुलाई से इन रोकों को हटा दिया है. मंत्रालय ने कहा कि सप्लाई की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, यह तय किया गया कि इन उपायों की अब ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब है कि 200 लीटर डीज़ल की लिमिट हटाई जा रही है, और बड़े कंज्यूमर नॉर्मल तरीके से तेल खरीद सकेंगे. मिनिस्ट्री के मुताबिक, इसकी वापसी बेहतर सप्लाई और नॉर्मल होने का संकेत है.
LPG, CNG और ATF की कीमतों में भी बदलाव
तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस और फ्यूल की कीमतों का रिव्यू करती हैं. इसलिए, 1 जुलाई को कमर्शियल LPG सिलेंडर के साथ-साथ CNG (PNG) और एविएशन फ्यूल (ATF) की कीमतें बढ़ या घट सकती हैं. घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें पिछले कुछ महीनों से स्थिर हैं, इसलिए इस बार भी नई कीमतों पर सबकी नज़र रहेगी.
आधार में ईमेल एड्रेस अपडेट करना अब फ्री
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. आधार में ईमेल एड्रेस जोड़ना या बदलना अब फ्री है. पहले इस सर्विस के लिए ₹75 लगते थे, लेकिन 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यह सुविधा पूरी तरह फ्री रहेगी. यह डिस्काउंट सिर्फ नए आधार मोबाइल ऐप पर ही मिलेगा. अगर आप किसी और तरीके से अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करते हैं, तो आपको पूरी फीस देनी होगी. इसके अलावा, पुराना mAadhaar ऐप बंद किया जा रहा है और उसकी जगह एक नया आधार ऐप लाया जा रहा है जिसमें बेहतर सिक्योरिटी और यूज़र-फ्रेंडलीनेस है.
पासपोर्ट बनवाना अब पहले से ज़्यादा महंगा
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट फीस बढ़ा दी है. यह बदलाव पासपोर्ट अमेंडमेंट रूल्स 2026 के तहत किया गया है, जो 20 जून को जारी हुआ और 1 जुलाई से लागू हुआ. लगभग चौदह सालों में पासपोर्ट फीस में यह पहला बड़ा बदलाव है.
36 पेज के जनरल पासपोर्ट की फीस अब ₹1,500 से बढ़कर ₹2,500 हो गई है, और इसके लिए तत्काल फीस ₹3,500 से बढ़कर ₹5,000 हो गई है. 60 पेज वाले जनरल पासपोर्ट की फीस ₹2,000 से बढ़कर ₹3,500 हो गई है, और तत्काल फीस ₹4,000 से बढ़कर ₹6,000 हो गई है. दोबारा जारी किए गए, खोए या खराब पासपोर्ट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और नाबालिगों के पासपोर्ट के लिए अब एक्स्ट्रा फीस देनी होगी. हालांकि, पासपोर्ट की वैलिडिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और एडल्ट पासपोर्ट पहले की तरह दस साल तक वैलिड रहेंगे.
बिना टिकट के सफर करना अब और महंगा
1 जुलाई से बिना टिकट या बिना वैलिड टिकट के सफर करने पर मिनिमम फाइन ₹250 से बढ़कर ₹500 हो जाएगा. यह बदलाव पब्लिक ट्रस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2026 के तहत रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 137 और 138 में किया गया है. रेलवे का कहना है कि यह कदम बिना टिकट सफर को रोकने और टिकट चेकिंग को सख्त करने के लिए उठाया गया है. कोर्ट ने जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी है, वह वही रहेगी, जिसमें छह महीने तक की जेल या ₹1,000 का जुर्माना, या दोनों शामिल हैं.
क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदले
SBI कार्ड्स: कुछ PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट के नियम 1 जुलाई से बदल रहे हैं, जिससे कुछ कार्डहोल्डर्स पर असर पड़ेगा. HDFC बैंक के Regalia Gold क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल रहे हैं. अब, इस कार्ड पर फ़्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पाने के लिए, पिछली तिमाही में कम से कम ₹60,000 खर्च करने होंगे, यानी जो लोग ट्रैवल बेनिफिट्स के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब ये क्राइटेरिया पूरे करने होंगे.
कार खरीदना भी महंगा
जुलाई की शुरुआत उन लोगों के लिए मुश्किल समय साबित हो सकती है जो नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं. टाटा मोटर्स 1 जुलाई से अपनी पेट्रोल, डीज़ल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें 1.5 परसेंट बढ़ा रही है. कंपनी अपनी कमर्शियल गाड़ियों की कीमतें भी 2.5 परसेंट बढ़ा रही है. किआ इंडिया भी 1 जुलाई से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतें 2 परसेंट बढ़ा रही है. दोनों कंपनियों ने इसके लिए कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को वजह बताया है.
इनकम टैक्स रिटर्न
कई जगहों पर 1 जुलाई से बदलने वाले नियमों में इनकम टैक्स रिटर्न को शामिल किया जा रहा है, लेकिन यह गलत है. 1 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े कोई भी नियम या तारीखें नहीं बदल रही हैं. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए रिटर्न फाइलिंग पहले से ही चल रही है. सैलरी पाने वाले और नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन 31 जुलाई है. नॉन-ऑडिट बिज़नेस के लिए डेडलाइन 31 अगस्त है, और ऑडिटेड केस के लिए 31 अक्टूबर है. इसलिए, बाद में पेनल्टी और झंझट से बचने के लिए रिटर्न फाइल करने में देरी न करें.
LPG और PNG दोनों कनेक्शन वालों के लिए नया नियम
सरकार ने उन कंज्यूमर्स के लिए 90 दिन की डेडलाइन दी थी जिनके पास LPG सिलेंडर और पाइप्ड गैस (PNG) दोनों कनेक्शन हैं. यह डेडलाइन 30 जून को खत्म हो रही है, और ऐसे लोगों को PNG पर शिफ्ट होने के लिए कहा गया था.
यह नियम 1 जुलाई से लागू हो सकता है. लेकिन, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि दोनों कनेक्शन वाले लोगों के लिए गैस सप्लाई तुरंत रोकने के बारे में कोई सरकारी घोषणा नहीं हुई है. इसलिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है; समय रहते अपना कनेक्शन अपडेट कर लेना सबसे अच्छा है.
कुल मिलाकर, 1 जुलाई से कई छोटे-बड़े बदलाव एक साथ लागू हो रहे हैं. कुछ से आपका बोझ बढ़ेगा, जबकि कुछ से राहत मिलेगी. इसलिए, इन नियमों को पहले से समझ लेना और अपने ज़रूरी काम समय पर पूरे कर लेना सबसे अच्छा है
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