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बिलासपुर :(छत्तीसगढ़): : चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध लगातार प्रहार…
*आरोपी गौरी शंकर बघेल निवासी पिरैया थाना चकरभाठा को किया गया गिरफ्तार…
*आरोपी के कब्जे से कुल 60 लीटर कच्ची महुवा शराब कुल कीमती 12000 रुपए किया गया जप्त….
*आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत की गई कार्यवाही..
*घटना का विवरण -* मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही के निर्देश दिए गए हैं. उक्त निर्देश के परिपालन में अति.पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण बिलासपुर मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा पुलिस राजेश कुमार जोशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा को मुखबीर के माध्यम से दिनाक 23.08.2026 को अवैध रूप से अधिक मात्रा में कच्ची महुवा शराब बिक्री करने व रखने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई. थाना पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना में त्वरित कार्रवाही कर गौरीशंकर बघेल उर्फ पोडो पिता बोधीराम बघेल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पिरैया मिडिल स्कूल के पास थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर के कब्जे से 04 नग पीले रंग के 15 बल्क लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के डिब्बा प्रत्येक में 15-15 लीटर हाथ भट्ठी से बना कच्ची महुंआ शराब कुल 60 लीटर कीमती 12,000/- रूपये को छत्तीसगढ आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमाण्ड में जेल भेजा गया।
*चकरभाठा पुलिस की जनअपील – सभी नागरिकों से निवेदन है कि अवैध कार्य में लिप्त अपराधियों की सूचना तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर दें।*
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