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संतोष कुमार गुप्ता…..
*अपर जिला जज सुदेश कुमार ने नीना थापा इंटर कॉलेज में विधिक अधिकारों और सुरक्षा उपायों की दी जानकारी*
गोरखपुर। छात्र-छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नीना थापा इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला जज सुदेश कुमार ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act) के प्रावधानों और इसके तहत बच्चों को प्राप्त कानूनी संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
अपर जिला जज ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कानूनी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने छात्र-छात्राओं को किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार, शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहने और इसकी जानकारी अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को देने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने छात्र-छात्राओं को यह भी बताया कि कानून बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को गंभीरता से लेता है और पीड़ित बच्चों की सुरक्षा एवं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए विधिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के साथ-साथ अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने और किसी संदिग्ध या असहज परिस्थिति में तत्काल भरोसेमंद व्यक्ति से सहायता लेने की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने पॉक्सो एक्ट और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की। वक्ता ने विद्यार्थियों को कानून की जानकारी को अपने तक सीमित न रखते हुए अन्य बच्चों तक भी पहुंचाने के लिए प्रेरित किया, ताकि बाल सुरक्षा को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाई जा सके।
इस अवसर पर कॉलेज की प्रबंध समिति के सदस्य रामायन श्रीवास्तव, उप प्रधानाचार्य धनंजय गुप्ता, अधिवक्ता आशुतोष श्रीवास्तव सहित सभी अध्यापक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त किया गया।
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