Breaking News

फावड़े से ससुर और पति की हत्या करने वाले को उम्रकैद

श्रवण कुमार……

गाजियाबाद : : थाना निवाड़ी क्षेत्र में वर्ष 2018 में फावड़े से वार कर ससुर और पति की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद ने अभियुक्त सुमित उर्फ बब्लू निवासी ग्राम पैंगा, थाना निवाड़ी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस के अनुसार, 24 दिसंबर 2018 को आरोपी ने पारिवारिक विवाद के दौरान अपनी भाभी के पति और ससुर पर फावड़े से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। मामले में थाना निवाड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी की। पुलिस कमिश्नरेट की ऑपरेशन कन्विक्शन टीम, विवेचक और जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने गुरुवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

About admin

Check Also

दलालों द्वारा होते बैनामे निष्पादित बिक़य धन राशि मिलती नहीं

जेडी न्यूज़ विज़न… मुन्नू लाल तिवारी…. मोहन लाल गंज लखनऊ तहसील में होते बैनामे निष्पादित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *