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काजल हत्याकांड में अभियुक्तों को आजीवन कारावास व दो लाख ₹अर्थदंड….

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संतोष कुमार गुप्ता….

गोरखपुर : : गगहा थाना क्षेत्र के काजल हत्याकांड में न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या दो गोरखपुर के पीठासीन अधिकारी  नितिन कुमार ठाकुर द्वारा सेशन ट्रायल नंबर 222 सन 22 अपराध संख्या 324 सन 21 स्टेट हरीश में अभियुक्त गण राजन तिवारी निवासी ग्राम टांडा जिला गोरखपुर व हरीश निवासी जिला सहारनपुर को आजीवन कारावास व ₹200000 के प्रतिकर प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अर्थ दंड के रूप में सजा सुनाई गई.

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