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भारत में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए पहले और दूसरे बच्चे के जन्म पर 26 हफ्ते यानी 6 महीने के मातृत्व अवकाश ( Maternity Leave) का प्रावधान है.
वहीं, अब मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने इस नियम में नया बदलाव किया है.
तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार में काम करने वाली महिलाओं को तीसरे बच्चे के लिए 365 दिनों का मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव मिलेगी. मौजूदा समय में 2 से कम बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 साल की मैटरनिटी की हकदार है.
12 हफ्ते से बढ़ाकर 365 दिन होगी मैटरनिटी ली
सरकार की ओर से इस प्रावधान की मांग करते हुए मंत्री डी सरथकुमार ने कहा कि यह फैसला राज्य में सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण पर फोकस को मजबूत करने के मकसद से लिया गया है. मंत्री ने कहा,’ तमिलनाडु सरकार एक कल्याणकारी प्रशासन है, जो सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती है, इसलिए महिला सरकारी कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के लिए वर्तमान में प्रदान की जाने वाली मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया जाएगा.
तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव पर बढ़ोत्तरी
तमिलनाडु ने सालों से अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी की है. साल 2011 में यहां 90 दिनों के प्रावधान को बढ़ाकर 6 महीने किया गया था, जिसके बाद साल 2016 में इसे 9 महीने किया गया. अब इसे बढ़ाकर 3 बच्चे होने पर सराकरी कर्मचारी महिलाओं को 365 दिनों की मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधनों के मुताबिक, जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के पहले से ही 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं वे वर्तमान में पूरे वेतन के साथ 12 हफ्ते या 84 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं. नई घोषणा के मुताबिक, 1 साल के मैटरनिटी लीव की सुविधा तीसरे बच्चे पर भी लागू होगी. विधानसभा में की गई घोषणा को लागू करने के लिए जल्द ही एक सरकारी आदेश जारी किया जाएगा.
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