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लखनऊ : : गोसाईंगंज क्षेत्र के बेगरिया मऊ स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बदहाल व्यवस्थाओं की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार अमित यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अहम आदेश दिया है।
कोर्ट ने केस क्राइम संख्या 0319/2026 में दर्ज बीएनएस की धाराओं 223, 353 और 356 के तहत एफआईआर के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही एफआईआर के आधार पर पत्रकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा—पत्रकार ने स्कूल की कमियां उजागर कीं, इसे लेकर एफआईआर प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है। कोर्ट ने स्कूल की बदहाल स्थिति से संबंधित तस्वीरों का भी उल्लेख किया।
कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से स्कूल की वर्तमान स्थिति पर व्यक्तिगत हलफनामा चार सप्ताह में दाखिल करने को कहा है।
8 सितंबर 2026 को जारी आदेश में पत्रकारिता की स्वतंत्रता और जनहित में स्कूल की कमियां उजागर किए जाने के पहलू पर भी अदालत ने गंभीर टिप्पणी की है।
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