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नईं दिल्ली: : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार दिव्यांगता पेंशन की पात्रता सीमा 80% से घटाकर 40% कर दी गई है।
अब 40% दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा।
पहले यह पेंशन केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को मिलती थी, अब जन्म से ही पात्र दिव्यांगजनों को इसके दायरे में शामिल किया जाएगा।
पात्रता में छूट और कवरेज बढ़ने से दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ेगा।
इस बदलाव से पेंशन योजना के तहत करीब 27 लाख दिव्यांगजनों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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