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नई दिल्ली : : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन्स (एफडीसी) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके पीछे का कारण बताया गया है कि सरकार केवल वैज्ञानिक रूप से उचित दवाओं को ही बाजार में उपलब्ध करवाना चाहती है। मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, यह फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है।
एफडीसी की समीक्षा करने का आदेश दिया
यह कदम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत अधिसूचित किया गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने देश में उपलब्ध सभी एफडीसी की समीक्षा करने का आदेश दिया था। इसके बाद ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की, जिसने विभिन्न एफडीसी की जांच की और उन संयोजनों को चिन्हित किया, जिनमें चिकित्सकीय औचित्य नहीं है या जो मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिम पैदा कर सकते हैं।
इन दवाओं के फॉर्मूला पर एक नजर
प्रतिबंधित एफडीसी विभिन्न श्रेणियों के हैं, जिनमें डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन्स, एनाल्जेसिक और एंटीस्पास्मोडिक दवाएं तथा एंटीबायोटिक आधारित फॉर्मूलेशन्स शामिल हैं। इनमें कई ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, एंटीबायोटिक्स के साथ एंजाइम्स या अनावश्यक मल्टी-ड्रग मिश्रण हैं।
प्रतिबंधित एफडीसी की सूची….
- एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड + एथोहेप्टाजीन
- एलो एक्सट्रैक्ट + एलांटोइन + अल्फाटोकोफेरॉल एसिटेट + डी-पैंथेनॉल + विटामिन ए
- एलो एक्सट्रैक्ट + विटामिन ई + डाइमेथिकोन + ग्लिसरीन
- एलोवेरा + जोजोबा ऑयल + विटामिन ई
- एलोवेरा + ऑरेंज ऑयल
- एलोवेरा + जोजोबा ऑयल + व्हीट जर्म ऑयल + टी ट्री ऑयल
- एलोवेरा + विटामिन ई + हर्बल
- डाइसाइक्लोमाइन + पैरासिटामोल + क्लिडिनियम ब्रोमाइड
- डाइसाइक्लोमाइन + पैरासिटामोल + क्लिडिनियम ब्रोमाइड + क्लोरडायजेपॉक्साइड
- ग्लाइक्लाजाइड + क्रोमियम पिकोलिनेट
- पैरासिटामोल + लिग्नोकेन
- अमॉक्सिसिलिन + सेरेशियोपेप्टिडेज + लैक्टोबैसिलस स्पोरोजेंस
- अमॉक्सिसिलिन + क्लॉक्सासिलिन + लैक्टिक एसिड बेसिलस + सेरेशियोपेप्टिडेज
- अमॉक्सिसिलिन + सेरेशियोपेप्टिडेज
- सेफाड्रोक्सिल + प्रोबेनेसिड
- सेफुरोक्सिम + सेरेशियोपेप्टिडेज
मंत्रालय ने जोर दिया कि यह कार्रवाई दवाओं के सही तरीके से उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इससे पहले भी कई अनुचित एफडीसी पर वैज्ञानिक समीक्षा के बाद प्रतिबंध लगाया जा चुका है। आदेश के तहत इन दवाओं को निर्माताओं, आयातकों, वितरकों और अन्य हितधारकों को सलाह दी गई है कि वे अधिसूचनाओं का तुरंत पालन करें।
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