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नई दिल्ली : : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को प्रोग्राम कोड का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है, और चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।



चैनलों से जिम्मेदार रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने, आतंकवाद विरोधी अभियानों के लाइव कवरेज से बचने, हिंसक दृश्यों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने, यौन अपराध पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने, भारत के प्रामाणिक मानचित्रों का उपयोग करने और सांप्रदायिक या राष्ट्र-विरोधी सामग्री को रोकने के लिए कहा गया है। इस एडवाइजरी में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) टूल का उपयोग करते समय सावधानी बरतने और मजबूत संपादकीय निगरानी की भी अपील की गई है।
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