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बिलासपुर (छ.ग.) : : अवैध धनार्जन के उद्देश्य से अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी के विरुद्ध थाना कोटा पुलिस का प्रहार
मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 09.06.2026 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम खैरझिटी में एक आरोपी के द्वारा अपने अपने कब्जे में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब को अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से महुआ शराब बिक्री कर रही है कि, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह एवं नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम खैरझिटी में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी मनोज सोनवानी पिता देव सिंह सोनवानी उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम खिरझिटी थाना कोटा के कब्जे से 01 नग सफेद रंग के 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जेरिकेन में पूरा भरा हुआ 10 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 07 नग सफेद रंग के प्लास्टिक पॉलीथिन में में आधा आधा भरा हुआ 3.5 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 13.5 लीटर हाथ भट्ठी का बना कच्ची महुआ शराब कीमती 2700 रुपए को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
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